शहर में लगी धारा-144

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निजी स्कूलों के ड्राइवर व कंडक्टरों का डाटा पुलिस थाने में देने को कहा

लुधियाना (राजकुमार साथी)। पुलिस के डीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) वरिंदर सिंह बराड़ ने शहर में धारा 144 लागू करते हुए निजी स्कूलों के निर्देश दिए कि वे उनकी गाडिय़ों में तैनात ड्राइवरों व कंडक्टरों का डाटा पुलिस थानों में जमा कराएं।  दो महीने तक लागू रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि शहर में भारी संख्या मं निजी स्कूल खुले हुए हैं, जो बच्चों को घर से लाने व वापस छोडऩे के लिए बसों की सुविधा देते हैं। इन बसों को चलाने के लिए कई स्कूलों ने दूसरे राज्यों को लोगों को बतौर ड्राइवर व कंडक्टर तैनात कर रखा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से संबंधिन टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ भी रखा हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उन सभी का डाटा संबंधित थाने या पुलिस चौकी में दिया जाए। ताकि उनके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध बहो सके। डीसीपी ने सपा व मसाज सेंटरों के रिसेप्शन एरिया में आने व जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, 30 दिन की रिकॉडिंग का बैकअप रखने, इन सेंटरों में किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करने, गोल्ड लोन व फाइनांस कंपनियों को दफ्तरों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने व कानून-व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने को भी कहा है।

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