मीत हेयर का गैर जमानती वारंट रद्द, हाईकोर्ट से मिली राहत

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चंडीगढ़ (अमर ज्वाला ब्यूरो)। पंजाब एंड हरियाणा  हाईकोर्ट ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ 24 अक्टूबर 2023 को चंडीगढ़ मेंं धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें चंडीगढ़ जिला कोर्ट मं पेश होने को कहा है। मीत हेयर जमानत मिलने पर तीन माह बीतने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी वजह से कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। हाईकोर्ट ने इन वारंट को रद्द कर दिया।

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