धरने के केस में भगौड़ा हुए आप विधायक टोंग, कोर्ट ने जारी किए संपत्ति कुर्क करने के आदेश

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अमृतसर (सुरिंदर कुमार)। बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक तलबीर सिंह टोंग को कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण भगौड़ा करार दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्ति भी कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। टोंग ने दो साल पहले जहरीली शराब से मरने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए धरना लगाया था, इस मामले में पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि आप ने साल 2020 में तरनतारन में डीसी ऑफिस के बाहर नकली शराब से मरने वालों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया था। उस दौरान कुलतार सिंह संधवां वर्तमान में विधानसभा के मौजूदा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर, खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, विधायक मनिंदर सिंह लालपुरा, विधायक मनजीत और विधायक दलबीर सिंह टोंग कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी निचली अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन विधायक दलबीर सिंह टोंग तब से अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।

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