लोकसभा में पेश हुए महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का बिल
नई दिल्ली (अमर ज्वाला ब्यूरो)। केंद्र सरकार की ओर से नए संसद भवन में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान पेश किए गए महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का बिल पारित होने के बाद साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद 181 महिलाएं जीतकर संसद भवन पहुंचेंगी।
हालांकि यह बिल 2024 के चुनावों में लागू नहीं होगा। क्योंकि इसे लागू करने से पहले हलकों का नए सिरे से परिसीमन करना होगा।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल ला रहे हैं। अभी तक संसद में 82 महिला सांसद हैं, लेकिन इस बिल के पारित होने के बाद 181 महिलाएं जीतकर संसद भवन में पहुंचेंगी।
यह बिल केवल चुनाव जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर ही लागू होगा। यानि राज्यसभा और विधान परिषदों में यह आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी यह बिल लाया गया था। इसके बाद सांसदों ने बिल की कॉपी नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया।
संसद की पुरानी बिल्डिंग रहेगी संविधान सदन
नई दिल्ली (अमर ज्वाला ब्यूरो)। मंगलवार से संसद की पुरानी बिल्डिंग संविधान सदन के तौर पर रहेगी। जबकि संसद की कार्रवाई नई इमारत में चलेगी। 98 साल पुरानी इस इमारत को खाली करने से पहले पीएम ने सभी के साथ एक फोटो खिंचवाई। पीएम मोदी ने पुरानी संसद को संविधान सदन बुलाने का प्रस्ताव रखा। जिसे सभी ने मंजूर कर लिया। मोदी ने कहा कि पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन हमेशा हम सभी की प्रेरणा बनी रहेगी।