हाथरस केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा : सीबीआई जांच के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर करने का फैसला लेंगे
दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के बूलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ हुए कथित गैंगरेप व हत्या के मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हो रही सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा, जहां तक इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का सवाल है तो, पहले सीबीआई अपनी जांच पूरी कर ले, उसके बाद केस ट्रांसफर करने पर फैसला लेंगे। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी। पीडि़त के परिवार और गवाहों की सुरक्षा समेत इस केस से जुड़े सभी पहलुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ही देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह हाथरस केस से जुड़े अपने एक आदेश में से पीड़ित का नाम हटा दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी अपील की थी।
15 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पीडि़त परिवार की वकील सीमा कुशवाह और वकील इंदिरा जय सिंह ने अर्जियां लगाई थीं। उन्होंने सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज से करवाने, केस दिल्ली ट्रांसफर करने और पीडि़त परिवार वगवाहों को यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षाबलों की सिक्योरिटी दिलवाने की अपील की थी।