हाथरस कांड के चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
मृतक युवती के बयान पर गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और एससी–एसटी एक्ट की धारा में बनाया गया है आरोपी
लखनऊ। हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच अधिकारी सीमा पाहूजा ने चार्जशीट में चारों आरोपियों को खिलाफ गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और एससी–एसटी की धारा में आरोपी बनाया गया है। अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई संदीप, लवकुश, रवि व रामू के खिलाफ दो महीने से पड़ताल कर रही थी। सीबीआई पीडि़ता के भाई को फोरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात के गांधीनगर लेकर जाएगी। यहां उसका साइकोलॉजिकल एक्सेसमेंट कराया जाएगा। हाथरस कांड में पीडि़ता के भाई की ओर से ही एफआर्ईआर दर्ज कराई गई थी। बूलगढ़ी कांड के चारों आरोपियों के गांधीनगर में पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है।
सीबीआई गांव में मृतका के भाई और घटनास्थल वाले खेत के मालिक का पॉलीग्राफ कराने के प्रयास में है। अभी तक दोनों इंकार कर रहे हैं। सीबीआई ने 22 सितंबर को मौत से पहले पीडि़ता की ओर से दिए गए आखिरी बयान को आधार बनाकर 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की है। आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 325-एससीएसटी एक्ट, 302, 354, 376-ए और 376-डी के तहत चार्जशीट फाइल की है। कोर्ट ने 16 दिसंबर को ही सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय कर दी थी। कोर्ट ने उस दिन हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है। तब पीड़ित परिवार भी कोर्ट में मौजूद होगा। पीडि़त परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि पीडि़त परिवार को कंपनसेशन दिलाने की जिम्मेदारी हाथरस डीएम की थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ।
क्या है मामला ?
14 सितंबर को यूपी के हाथरस जिले में एक दलित लडक़ी के साथ चार युवकों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था। इस दौरान हुई मारपीट में लडक़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गंभीर हालत में लडक़ी ने 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सफदरजंग अस्पताल में लडक़ी की मौत के बाद पुलिस ने रात में ही पीडि़ता का शव गांव ले जाकर परिवार की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया था।