हाईकोर्ट ने रद्द की विधायक बैंस की याचिका, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

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लोक इंसाफ पार्टी के विधायक हैं सिमरजीत सिंह बैंस, महिला ने दर्ज करा रखा है दुराचार का मामला

लुधियाना (राजकुमार साथी) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने उन पर दर्ज दुराचार की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय से याचिका रद्द होने के बाद विधायक बैंस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

पीडि़त महिला ने 9 महीने पहले पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर लोक इंसाफ पार्टी के मुखी विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मगर मामला दर्ज नहीं होने पर वह पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर ही पिछले चार माह से धरने पर बैठी हुई है। अकाली नेता वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश राय ढांडा के माध्यम से उसने विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूरा मामला सुनने के बाद एसीजेएम की अदालत ने पुलिस के विधायक बैंस, उनके दो भाइयों अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेशों पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। इस एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। पीडि़त महिला की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरीश राय ढांंडा ने कहा कि पुलिस लगातार विधायक को बचाने का प्रयास कर रही है। अब हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद विधायक बैंस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

 

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