आठ साल पहले सीबीआई मे सात हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था
लुधियाना (राजकुमार साथी)। सीबीआई कोर्ट ने एडीजीपी जेल दफ्तर में तैनात लॉ अफसर को 7 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार लॉ अफसर मनीष मित्तल ने मर्डर के आरोपी की 6 साल की सजा माफ कराने के लिए रिश्वत ली थी। बताते चलें कि साल 2015 में पटियाला के शिकायतकर्ता कैदी ने सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि उसे मर्डर के मामले में बीस साल की सजा सुनाई गई थी।
नाभा की मॉर्डन जेल में उसने सजा के 14 साल पूरे कर लिए थे। उसके अच्छे आचरण के कारण सरकार ने उसकी बाकी की 6 साल की सजा माफ कर दी थी। लेकिन उसकी फाइल को पास करने के लिए एडीजीपी जेल के दफ्तर में तैनात कानून अधिकारी (लॉ अफसर) मनीष मित्तल ने उससे सात हजार रुपए मांगे। 25 अगस्त 2015 को लॉ अफसर ने उसे पैसे लेकर सेक्टर-17 स्थित एडीजीपी के दफ्तर में बुलाया। वहां सीबीआई ने पहले से ही ट्रैप लगा लिया था। जैसे की शिकायतकर्ता ने लॉ अफसर मनीष मित्तल को रिश्वत के पैसे दिए, सीबीआई ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।