सोनभद्र (अमर ज्वाला ब्यूरो)। थाना विंढमगंज इलाके के एक गांव की सातवीं कक्षा की छात्रा को छेडऩे वाले आरोपी को अदालत ने चार साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे चार हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। साढ़े तीन साल पहले गांव निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 साल की बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। 30 जनवरी 2020 को जब वह चार बजे स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में फूलवार टोला सुईचट्टान गांव के बृज लाल ने उसे पकडक़र उससे छेड़छानी की। किसी तरह वह उससे बचकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयानों के आधार पर बृज लाल को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।