बड़ी खबर : एक दिसंबर से पंजाब में लगेगा नाइट क्फर्यू
मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपए लगेगा जुर्माना, होटलों व मैरिज पैलेसों पर भी पाबंदी
चंडीगढ़। कोरोना के दूसरे फेज में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के चलते पंजाब सरकार ने एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक नाइट क्फर्यू लगाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नाइट क्फर्यू राज्य के हर शहर व कस्बे में लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाले इस क्फ्र्यू के साथ ही सभी होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस रात साढ़े 9 बजे तक ही खुल सकेंगे।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली–एनसीआर में कोरोना वायरस से हालात गंभीर हो रहे हैं। पंजाब में भी इसकी दूसरी लहर तेज होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से सभी शहरों में नाइट क्फर्यू लगने के साथ ही मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। उल्लंघन करने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हर हाल में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन और उपायों का पालन करना होगा। लापरवाही बरतने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जााएगा। राज्य में सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा कर इसे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने और निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए व्यवस्था करने को कहा है।