पूर्व मंत्री भारती को 2 साल की जेल, एक लाख जुर्माना
दिल्ली। एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दो साल जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक महीना और जेल में रहना होगा। हालांकि कुछ समय बाद ही 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। भारती फिलहाल यूपी की जेल में बंद है। उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए को 4 साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। चार साल तक चले इस मामले में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।