पिटीशन पर सुनवाई होने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक

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हाईकोर्ट की ओर से दी गई अधिकतम सजा का कारण जानना चाहती है सुप्रीम कोर्ट

लुधियाना (राजकुमार साथी) मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के मामले में चले मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट की ओर से राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की कैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे यह जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा ही क्यो सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी की पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने तक दोषसिद्धी पर रोक रहेगी। माननीय कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो कहा गया है, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट एक साल तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं कर लेती, तो राहुल गांधी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया। राहुल की सजा पर रोक लगने के फैसले को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग ने सच्चाई की जीत बताया है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। वडि़ंग ने कहा कि जो लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हुए सच्चाई लोकतंत्र से प्यार करते हैं, उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।

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