ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल से पहले मंजूरी लेना जरूरी
लुधियाना (राजकुमार साथी)। शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली या अन्य किसी कार्यक्रम की कवरेज के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल करने से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा।
पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों की कवरेज करने के लिए अकसर ड्रोन कैमरों की मदद ली जाती है। मगर मौजूदा हालातों में इस बात का भय है कि ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल समाज विरोध तत्व करके किसी अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकते हैं। शहर में कहीं भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने से पहले नियमों के अनुसार उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। विभिन्न शहरों में एटीएम लूट की वारदातों से संज्ञान लेते हुए अब रात 8 से सुबह 6 बजे तक एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड रखना लाजिमी कर दिया गया है। बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को रात के समय खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर के सभी बीयर बारों को रजिस्टर मैंटेन करना होगा। वहां आने जाने वाले सभी ग्राहकों के पहचान पत्र लेने के बाद ही उन्हें अंदर बैठने की इजाजत दी जाएगी। बीयर बार में हुक्के का प्रयोग करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उक्त नियमों का पालन नहीं होने पर बीयर बार मालिकों व मैनेजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मैरिज पैलेस में लाइसेंसी असलहा लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति शादी समारोह के दौरान मैरिज पैलेस में असलहा लेकर जाता है तो पैलेस प्रबंधन तुरंत उसकी सूचना पुलिस को देगा। ऐसा नहीं करने पर मैरिज पैलेस मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में होने वाले लाइव शो में ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम लगा कर गायकों द्वारा शराब व नशों का प्रचार किया जाता है। जिसके चलते लड़ाई–झगड़े के साथ जान व माल का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। साथ ही युवा पीड़ी नशे का शिकार भी होती है। इस लिए लाइव शो में उंची आवाज में साउंड सिस्टम चलाने तथा शराब व नशों के प्रचार वाले गाने चलाने पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाती है।