चार नवंबर को होगी बैंस की जमानत याचिका पर सुनवाई

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लुधियाना (राजकुमार साथी)। दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल के कारण मामले की सुनवाई को टालना पड़ा। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। बैंस ने मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने लुधियाना की कोर्ट से जमानत मांगी थी। बैंस दुष्कर्म मामले में फिलहाल हिरासत में है।

गौरतलब है कि 10 जुलाई 2021 को थाना डिविजन नंबर 6 में बैंस व उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़िता ने पूर्व विधायक बैंस पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसके बाद बैंस पर धारा 376, 354, 354-ए , 506 और 120/बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले में पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोग आरोपी हैं। पेशी पर नहीं पहुंचने के चलते कोर्ट द्वारा आरोपियों को भगौड़ा करार दिया गया था। बैंस के अलावा आरोपियों में कर्मजीत सिंह, परमजीत सिंह बैंस, सुखचैन सिंह, प्रदीप कुमार उर्फ गोगी, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर शामिल हैं। 10 जुलाई को मुकदमा नंबर 180 में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। सिमरजीत सिंह बैंस पर आरोप लगाने वाली महिला कई महीने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर आरोपी विधायक के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाने और फिर गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। कहीं सुनवाई नहीं होने पर महिला को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।

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