गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबियों ने किया था नशा तस्कर अभि का कत्ल
पुलिस ने तीन आरोपियों को हथियारों समेत किया काबू, दो की गिरफ्तारी है बाकी
जंडियाला गुरु (सुरेंद्र कुमार)। नए साल के पहले दिन मोहल्ला शेखुपुरा निवासी नशा तस्कर अभिषेक सिंह उर्फ अभि की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी बुल्ली समेत पांच लोगों का हाथ सामने आया है। पुलिस ने बुल्ली, घुद्दा व किशन नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिए हैं। जबकि इनके दो साथियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। एक जनवरी 2021 को जंडियाला गुरु के मोहल्ला शेखपूरा में हुए आपसी झगड़े में नशा तस्कर अभिषेक सिंह उर्फ अभि का अज्ञात लोगों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। घटना को गैंगवार मानते हुए एसएसपी देहाती ध्रुव दहिया ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया था। जिसमें जंडियाला के डीएसपी सुखविंदरपाल सिंह, डीएसपी (डी) गुरविंदरपाल सिंह, एएसपी मजीठा अभिमन्यु राणा के साथ–साथ जंडियाला, लोपोके, भिंडी सैदां, मत्तेवाल व थाना कत्थूनंगल के अलावा सीआईए स्टाफ के प्रभारियों के शामिल कर अलग–अलग टीमें लगाई थीं। टीमों ने पूरी जांच–पड़ताल करने के बाद इस केस में जग्गू भगवानपुरिया के साथी शेखुपुरा निवासी बलजीत सिंह उर्फ बुल्ली, सुखविंदर सिंह उर्फ घुद्दू, किशन, तरनतारन के चुताला गांव निवासी गुरभेज सिंह व जंडियाला निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी जट्ट को नामजद किया था। पुलिस की विशेष टीम ने शेखुपुरा में रेड करके बुल्ली, घुद्दू व किशन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 32 बोर के तीन पिस्तौल 3 मैगजीन समेत, 19 जिंदा रौंद, 38 बोर का एक पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद, 3 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जग्गू भगवानपुरिया का करीबी बुल्ली जंडियाला गुरु और तरनतारन में काफी सरगरम था। वह कत्ल, नशा तस्करी व लूटपाट की घटनाओं में वांछित था। बुली पर 358/20 जुर्म 307, आर्मस एक्ट थाना जंडियाला गुरु, 105/18, एनडीपीएस एक्ट थाना जंडियाला गुरु, 401/19 आर्मस एक्ट थाना सदर और 221/17 जुर्म 302, 392, 395, 482 और आर्मस एक्ट के तहत थाना करतारपुर जिला देहाती जलंधर में मामला दर्ज है । किशन पुत्र राजपाल पर 69/20 जुर्म 307, 269 और आर्मस एक्ट थाना जंडियाला गुरु, 147 /16 जुर्म 379-बी थाना जंडियाला गुरु, 214/19 जुर्म 307, 341, 323, 148, 149 और आर्मस एक्ट थाना जंडियाला और एक मामला थाना मकबूलपुरा सिटी अमृतसर में धारा 336, आर्मस एक्ट और 379, 411 का दर्ज है। तीसरे आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ घुद्दु पर 189/19 जुर्म 307 ,और आर्म्स एक्ट थाना जंडियाला गुरु, 214/19 जुर्म 307, 34 और आर्मस एक्ट थाना जंडियाला गुरु, 06 /20 जुर्म 307, 323,148,149 और आर्मस एक्ट थाना जंडियाला और 25/20 जुर्म 323, 324, 341, 336, 148, 149 और आर्मस एक्ट के तहत दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गुरभेज सिंह और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी जट्ट की गिरफ्तारी अभी बाकी है। यह दोनों भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।