कोरोना गाइडलाइन्स के उल्लंघन पर केंद्रीय कृषि मंत्री पर एफआईआर
ग्वालियर। राज्य में हो रहे उप चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय कृषि नंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया। जिसके चलते पड़ाव थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर हाई कोर्ट के आदेश के पालन में हुई है। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मोदी हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। भांडेर में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ पर दर्ज हुए केस के बारे में भी कोर्ट को बताया गया है।उधर, चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में कहा कि 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी गई है। इन पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
वहां सुनवाई के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इस याचिका को सुना जाएगा। हालांकि चुनावी सभाओं को लेकर 20 अक्टूबर का आदेश ही प्रभावी रहेगा। इसी बीच, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत के खिलाफ भी कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन पर बहोड़ापुर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा था किचुनावी सभाओं के लिए जारी शर्तों का अनुपालन करने के साथ ही चुनाव आयोग की अनुमति भी अनिवार्य कर दी थी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के रिटर्निग ऑफिसर एचबी शर्मा की शिकायत पर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 188 (नियम उल्लंघन), 269 (महामारी फैलाकर अन्य लोगों की जान को खतरा पैदा करना) व 51(बी) आपदा प्रबंधन के तहत एफआइआर दर्ज की गई। चुनावी सभाओं में हो रही भीड़ पर प्रतिबंध के लिए अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन अक्टूबर व 20 अक्टूबर को दो अहम आदेश दिए हैं।