
अंबाला (अमर ज्वाला ब्यूरो)। नाबालिग सगी भतीजी से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने 42 वर्षीय ताऊ को दोषी करार दिया है। नाबालिग की नानी की शिकायत पर 27 अप्रैल 2022 को थाना बलदेव नगर में मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट को दर्ज कराए बयान में आपबीती बताई थी। बच्ची ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में भी खुलासा किया था कि उसके ताऊ उसके शरीर पर बैड टच करते थे। उसे गंदी वीडियो दिखाते थे। 6 मार्च को उसके ताऊ ने उससे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे मारपीट की। पुलिस को दी शिकायत में नानी ने कहा कि उसने अपनी बेटी का विवाह पंकज के साथ साल 2006 में किया था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। साल 2008 में उसकी बेटी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी दोहती को अपने पास रख लिया था। साल 2013 में उसने अपनी दूसरी बेटी का विवाह अपने दामाद पंकज से कर दिया था। पंकज व उसकी बेटी चाहते थे कि अब उसकी दोहती उनके साथ रहे। उसकी दोहती अपने पिता के साथ रहने लगी, लेकिन दामाद का बड़ा भाई उसकी दोहती पर बुरी नजर रखता था जो उसे गलत वीडियो दिखाता था। गलत काम करने के लिए उकसाता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दोहती ने जब अपने ताऊ को कहा कि वह यह सारी बात अपने नाना को बता देगी तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। 5 अप्रैल को उसकी दोहती उनके पास जगाधरी आई थी, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। जो सहमी हुई थी और उसने सारी बात बताई, जिसके बाद बलदेव नगर थाने की पुलिस ने बच्ची की नानी की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।