चाय बेचने वाले पति को 2 हजार रुपए गुजारा भत्ता देगी पत्नी
मुजफ्फरनगर फैमिली कोर्ट ने दिया आदेश, महिला को मिलती है 12 हजार रुपए मासिक पेंशन
मुजफ्फरनगर (एसएम दानिश)। आम तौर पर पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा, कोर्ट के ऐसे ही आदेश सुनाई देते आए हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पति को हर महीने दो हजार रुपए गुजारा भत्ता दे। महिला इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है और उसे 12 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है, जबकि उसका पति चाय बेचने का काम करता है। जिले के खतौली कस्बे में चाय बेचने वाले किशोरी लाल की शादी 30 साल पहले कानपुर की मुन्नी देवी से हुई थी। मुन्नी देवी भारतीय सेना में दर्जा चार कर्मचारी के पद से रिटायर हुई हैं। 10 साल पहले मनमुटाव होने के बाद दोनों अलग–अलग रह रहे हैं। किशोरी लाल ने 2013 में फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता पाने को केस दायर किया था। उसने पेंशन का एक–तिहाई हिस्सा दिलाने की मांग की थी। किशोरी ने बताया कि सात साल से केस चल रहा था, जितने पैसे देने का आदेश हुआ है, उतने तो दवा में ही लग जाएंगे। उसके वकील बालेश कुमार तायल ने बताया कि सेक्शन-25 हिंदू एक्ट में यह केस करीब 7 साल पहले फाइल किया गया था। दोनों के बीच अभी तलाक नहीं हुआ है। इस फैसले से पहले कोर्ट दोनों को साथ रहने का आदेश भी दे चुका है।